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जरूरी खबर : देवरिया के इन क्षेत्रों में प्लॉट खरीदने से पहले जांच लें, वरना…

Deoria News : नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र देवरिया ने जनसामान्य को अवगत कराया है कि विनियमित क्षेत्र सीमा के भीतर कोई भू-खण्ड, आवासीय, व्यवसायिक आदि क्रय करने से पूर्व अवश्य कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र से जानकारी प्राप्त कर लें।

क्रय की जाने वाली भूमि किस प्रयोजन के लिए आरक्षित है, एवं उस कालोनी का मानचित्र (ले-आउट) स्वीकृत है अथवा नहीं। बिना स्वीकृत कालोनी में भू-खण्ड क्रय न करें अन्यथा कानूनी पेंचिंदगी और परेशानियां आ सकती हैं।

उन्होंने बताया है कि देवरिया नगर पालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र व तहसील सदर देवरिया के 74 राजस्व ग्राम को सम्मिलित कर विनियमित क्षेत्र घोषित है और इस क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा महायोजना 2001 स्वीकृत है।

वर्तमान में मास्टर प्लान 2001 प्रभावी है। विनियमित क्षेत्र सीमान्तर्गत भू-खण्डों पर प्लाटिंग अथवा किसी प्रकार का निर्माण आरबीओ एक्ट के प्राविधानों के अधीन नियत प्राधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर विनियमित क्षेत्र देवरिया की स्वीकृति उपरान्त ही किया जा सकता है।

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