Deoria News : देवरिया की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 5 – 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इन सभी के खिलाफ जिले के रामपुर कारखाना थाने में साल 2015 में मामला दर्ज किया गया था।
देवरिया पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत प्रभावी पैरवी से दोहरे हत्याकांड में शामिल 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें राम नगीना सिंह, चंद्रशेखर सिंह, इंद्रासन सिंह, सुरेंद्र सिंह, छोटेलाल सिंह, गेंदा सिंह, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह, प्रमोद सिंह, विरेंद्र सिंह, रोशन सिंह, सुमन देवी, संगीता देवी और सुनीता देवी शामिल हैं।
खास योगदान रहा
यह सभी अभियुक्त रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मुंडेरा तिवारी गांव के रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों में सभी एक ही परिवार और रिश्तेदार हैं। इन्हें सजा दिलाने में एडीजीसी आशुतोष सिंह, विवेचक उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव और कोर्ट मुहर्रिर राधेश्याम का विशेष योगदान रहा।
2015 में हुई थी हत्या
सहायक शासकीय अभियंता अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मुंडेरा तिवारी निवासी नरेंद्र सिंह के पिता बसंत सिंह 10 मई, 2015 को सुबह करीब 8:00 बजे अपनी पुत्र वधू अजीता सिंह को लेकर बाइक से प्राथमिक विद्यालय बरनाई छोड़ने के लिए घर से बाहर निकले थे।
घात लगाकर बैठे थे
तभी रामानंद मणि के मकान के सामने पहले से घात लगाकर बैठे शैलेश, राम नगीना, सुरेंद्र, गेंदा, वीरेंद्र, छोटेलाल, सीता राम सिंह, रोशन, इंद्रासन, चंद्रशेखर, प्रमोद, संगीता देवी, सुनीता देवी, सुमन, दिलीप बसंत सिंह पर टूट पड़े। अभियुक्तों ने हथियारों से उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया।
मौके पर हुई मौत
बाद में उन्हें मरा समझकर सभी अभियुक्त खेत में काम कर रहे नरेंद्र के बाबा शिवनारायण सिंह को भी लहूलुहान कर दिया। इस घटना में बसंत सिंह तथा उनके पिता शिवनारायण सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट रामपुर कारखाना थाना में दर्ज हुआ। इसी मामले में अदालत ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है।