Deoria News : वनरक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2019 की लिखित परीक्षा, 21 अगस्त (रविवार) को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक सम्पादित करायी जायेगी। यह परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जनपद के 18 परीक्षा केन्द्रों पर संपादित होगी।
इस परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाने का निर्देश संयुक्त सचिव शासन ने दिया है।
लागू किया गया है
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में धारा-144 16 अक्टूबर तक के लिये लागू किया गया है। इस परीक्षा के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश भी जारी किया गया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
ये प्रतिबंध रहेंगे
इसके अन्तर्गत परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में 05 या 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।
बंद रहेंगी दुकानें
परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जायेगा। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोकॉपी की दुकानों, साइबर कैफे तथा पीसीओ आदि दो घण्टा पहले खोलने से प्रतिबन्धित किया गया है।
आदेश प्रभावी रहेगा
इसके अतिरिक्त 17 अगस्त को धारा-144 के अन्तर्गत पारित आदेश भी प्रभावी रहेगा एवं आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।