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यूपी : आज से मिलेगा मुफ्त राशन, घटतौली की शिकायत पर होगी कार्रवाई

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Gautam Buddh Nagar : गौतमबुद्ध नगर में आज से पात्र लोगों को मुफ्त राशन का वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी सुहास एलवाई (Suhas LY IAS) के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 12 अप्रैल से 20 अप्रैल 2022 तक खाद्यान्न का ई-पोस मशीनों के माध्यम से गुणवत्ता परक मुफ्त वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 12 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2022 तक संपन्न होगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं तथा 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (3 किग्रा गेहूं व 2 किग्रा चावल का नि:शुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा।

20 अप्रैल तक मिलेगा

अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्धता रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट किये जाने की सुविधा 16-17 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध रहेगी। योजना के तहत राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2022 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण संपन्न कराया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए विक्रेताओं द्वारा द्वितीय चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य सुबह 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा।

कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन

उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा वितरण के समय उचित दर दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाकर रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे।

गड़बड़ी करने पर होगी कार्रवाई

यदि किसी भी उचित दर दुकानदार की घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है, तो शिकायत की जांच में पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता संबंधित उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर खाद्यान्न नहीं देता है, तो अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने इस बारे में जानकारी दी।

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