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सरकार दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में दे रही इतनी धनराशि : जानें कौन कर सकेगा आवेदन और तरीका

Deoria News : जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह के निर्देश पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्त विभाग उप्र लखनऊ से संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में बड़ी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि योजना अन्तर्गत दम्पति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपए, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपए तथा युवक व युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपए की धनराशि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

पात्रता की शर्तें

-शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो
-शादी के समय युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो
-दम्पति में से कोई आयकर दाता न हो (संबंधित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक आय प्रमाण)
-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये
-सिर्फ ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ हो
-दम्पत्ति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो या कम से कम पाँच वर्ष से उसका अधिवासी हो
-दम्पति में से कोई सदस्य किसी अपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो
-जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और
-उनके उपर महिला उत्पीड़न या अन्य अपराधिक वाद न चल रहा हो पात्रता की शर्तें निर्धारित की गयी हैं।

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांग दम्पति http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, शादी का कार्ड, युवक एवं युवती का आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का का आयु प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, निवास प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती के आधार कार्ड अनिवार्य है।

ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रिन्ट एवं वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित हार्डकापी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी देवरिया, कक्ष संख्या 17, विकास भवन में जमा कराया जाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के कक्ष संख्या 17, विकास भवन देवरिया में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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