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कोर्ट ने महज 4 महीने में रेप केस में सुनाया फैसला : नोएडा पुलिस और अभियोजन विभाग ने किया कमाल, पढ़ें पूरा प्रकरण

Gautam Buddh Nagar : नोएडा की एक अदालत ने 4 महीने में बलात्कार के आरोपी को सजा सुना कर कड़ा संदेश दिया है। अभियोजन विभाग और नोएडा पुलिस की तत्परता से यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है।

गौतमबुद्ध नगर के अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर, मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट- वन जनपद न्यायालय गौतमबुद्ध नगर के पीठासीन अधिकारी स्पेशल एडीजे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी सनी को रेप का दोषी पाया है और उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही आरोपी कोर्ट में दहाड़ मारकर चिल्लाने लगा और सिर पकड़ कर बैठ गया। नीटू विश्नोई ने बताया कि सजा दिलाने में कोर्ट पैरोकार मिंटू सिंह व कोर्ट मोहर्रिर राहुल डबास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस की गहन पैरवी से यह संभव हुआ।

घटना 27 जुलाई 2022 की है। बलात्कारी सनी ने 27 जुलाई की सुबह 8:00 बजे स्कूल जा रही कक्षा 7 की एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अगवा किया और उसे सेक्टर 25 A की झाड़ियों में ले जाकर बलात्कार किया तथा फरार हो गया।

पीड़ित बच्ची के पिता ने उसी दिन घटना की रिपोर्ट सेक्टर 24 थाना नोएडा में दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। नीटू विश्नोई ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल 10 गवाह पेश हुए। पैथोलॉजी रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई थी।

इस प्रकरण में 27 जुलाई 2022 को एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके 4 दिन बाद 2 अगस्त 2022 को चार्जशीट बनी। इस तरह एफआईआर की तिथि से कुल 4 महीने 23 दिन में पॉक्सो कोर्ट -1 ने अपना फैसला सुना कर सख्त संदेश दिया है। जबकि 2 अगस्त से महज 4 महीने 18 दिन में ही अदालत ने केस में निर्णय दिया है।

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