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जारी रहेगी एग्रीजंक्शन योजना : यूपी कैबिनेट ने लगाई मुहर, 10000 सेंटर स्थापित करेगी योगी सरकार

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद (Uttar Pradesh Cabinet) ने प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन – Agrijunction) योजना को आगामी 05 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। समय की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

किसानों के हित लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर कृषि सेक्टर में रोजगार सृजन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 से राज्य सरकार द्वारा ‘प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना’ क्रियान्वित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) बैनर तले समस्त सुविधाएं ‘वन स्टॉप शॉप’ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। योजना संचालन के प्रारम्भ वर्ष 2015-16 से अद्यतन (वर्ष 2021-22 तक) कुल 4311 एग्रीजंक्शन केन्द्र, प्रदेश में स्थापित किये जा चुके है।

इस योजना के क्रियान्वयन के आगामी चरण में अगले 05 वर्षों (2022-23 से 2026-27) में कुल 10,000 एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। साथ ही पूर्व से संचालित योजना में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना का क्रियान्वयन प्रभावशाली रूप से किया जा सके।

एग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शॉप) केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इससे उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएन्टस्, वर्मीकम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति, प्रसार सेवाएं तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्गदर्शन देना, लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था, विभिन्न कृषि योजनाओं/ स्कीम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाएं दिये जाने एवं प्रचार के लिए एग्रीजंक्शन केन्द्रों पर पोस्टर लगाये जाने की व्यवस्था एवं एग्रीजंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण, पशुआहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री, मौसम/विपणन व अन्य सम्बन्धित सूचनाएं किसानों को उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं।

एग्रीजंक्शन की स्थापना के लिए चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण, एग्रीजंक्शन स्थापना के लिए प्रशिक्षित लाभार्थी को परियोजना के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृति की दशा में अधिकतम 42,000 रुपये की धनराशि का ब्याज अनुदान बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराना एवं एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो। चयनित लाभार्थियों को बीज, उर्वरक कीटनाशी आदि कृषि निवेशों के व्यवसाय के लिए लाइसेन्स फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था योजनान्तर्गत की गयी है।

योजनान्तर्गत राज्य में आगामी 05 वर्षों में 10,000 एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना का भौतिक लक्ष्य है। इस प्रकार योजना अन्तर्गत प्रदेश के सभी विकास खण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित ‘वन स्टॉप शॉप’ पर किसान गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश एवं कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वरोजगार के लिए सक्षम होंगे।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 756 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना का भौतिक लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के मद में 647.17 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत ऋण सम्बन्धी परियोजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कृषि स्नातक/ कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/ स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों जैसे उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/ केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है, जो आईसीएआर/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, एग्री जंक्शन योजना के लिए पात्र होंगे।

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