Deoria News : जिलाधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Deoria DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने बताया है कि जनपद देवरिया में रिक्त ताड़ी दुकान निजामाबाद, रोपन छपरा, भगवती परसिया, पैकोली-1, बैतालपुर, सलेमपुर कस्बा – 1, गोपालपुर, मौना, कपरवार, गोला मदनपुर – 2, सुकही व नई के स्थायी व्यवस्थापन के लिए संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 तथा उत्तर प्रदेश (सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन) नियमावली 1968 (अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
स्थायी अनुज्ञापन के लिए पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र नियमानुसार जी-28 प्रारूप पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रार्थना पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जिसमें छुआ-छूत रोग न होने का उल्लेख हो), फोटो व पहचान पत्र तथा 25/- रुपए की धनराशि लेखा शीर्षक 0039- राज्य उत्पाद शुल्क, 102- देशी किण्वित लीकर, 02- ताड़ी संबंधी अन्य प्राप्तियों में जमा करके प्रमाण-स्वरूप ट्रेजरी चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जिला आबकारी अधिकारी देवरिया के कार्यालय में भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर जमा करना होगा। ताड़ी दुकानों के लिए पासी, भर, ताड़माली, बेलदार एवं इस व्यवसाय में लगे लोगों को वरीयता दी जायेगी। अधूरे भरे अथवा वांछित अभिलेखों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किये जाने की स्थिति में आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।