Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद (UP Cabinet) ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति का निर्धारण कर दिया है।
इस नीति के तहत कामन श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 2060 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में लखनऊ सम्भाग के जनपद हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि 1 अक्टूबर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव व सम्भाग चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में 1 नवम्बर, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक होगी।
धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। कृषकों से धान खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से कृषकों के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद की जायेगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 6 एजेंन्सियों खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, मण्डी परिषद, यूपीएसएस तथा भारतीय खाद्य निगम के 4,000 क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान खरीद की जाएगी। क्रय केन्द्र का समय प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने और बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। रविवार व राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शेष दिनों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे।
सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से धान क्रय के 48 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति के निर्धारण से कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य समयान्तर्गत प्राप्त होगा। धान क्रय से जुड़ी एजेन्सियों व राइस मिलों के माध्यम से रोजगार सृजित होगा। साथ ही, धान के परिवहन, उतराई, छनाई, ढुलाई आदि कार्यों के सम्पादन के माध्यम से भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।