UP Election 2022 : 31 जनवरी तक रैली और जुलूस पर लगा प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

31 जनवरी तक रैली और जुलूस पर लगा प्रतिबंध

रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी, 2022 तक रहेंगे प्रतिबन्धित

डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 5 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) किया जा सकता है प्रचार

Uttar Pradesh : चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में 31 जनवरी तक चुनावी जुलूस पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रत्याशियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा विधान सभा चुनाव-2022 (Assembly Election-2022) की प्रक्रिया वाले 5 राज्यों के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई।

आयोग ने कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सिनेशन आदि बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निर्देश दिये हैं। इसके मुताबिक रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी, 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे।

अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 27 जनवरी, 2022 को अन्तिम हो जायेगी।

  • 28 जनवरी, 2022 से 8 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों
  • अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत
  • अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।

दूसरे चरण के उम्मीदवारों को करना होगा पालन

दूसरे चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 31 जनवरी, 2022 को अन्तिम हो जायेगी। 1 फरवरी, 2022 से 12 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी उपरोक्त छूट मिलेंगी।

ये मिली छूट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा डोर-टु-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो।

इनडोर की छूट लागू रहेगी

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों के लिए अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA)  द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी।

यथावत लागू रहेंगे

चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले लिए मैदानों का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार के उन्हें पूर्व से ही नोटीफाई कर दें। आयोग द्वारा 08 जनवरी, 2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections, 2022में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

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