Uttar Pradesh News : सोशल मीडिया के माध्यम से ईवीएम और मतदान प्रक्रिया को लेकर भ्रामक सूचना फैलाने की घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जनपद चंदौली में कड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुन्डे ने आरोपी के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराये जाने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (ट्विटर) को पत्र लिखकर आरोपी के हैंडल के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक्स हैंडल पर गुर्जर @प्रतिहार सुरेन्दर द्वारा, “स्थानीय लोगों ने एक दुकान के अन्दर रखे 300 से अधिक ईवीएम मशीन पकड़े’’ शीर्षक के साथ वीडियो पोस्ट किया गया। प्रकरण संज्ञान में आते ही जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने इसे गम्भीरता से लेते हुए जांच कराई, तो पता चला कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 से संबंधित वीडियो को आज का दिखाते हुए लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के पूर्व पोस्ट करके झूठ एवं भ्रम फैलाने तथा भारत निर्वाचन आयोग के विरुद्ध आम जनमानस को गुमराह करने तथा शान्ति व्यवस्था तथा निर्वाचन की शुचिता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया गया है।
इतना ही नहीं सम्बन्धित एक्स हैंडल के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इस अकाउंट द्वारा एक षड़यन्त्र के तहत हैशटैग ’’ई.वी.एम. हटाओ देश बचाओ’’ के माध्यम से अभियान चलाकर विभिन्न तिथियों में निर्वाचन प्रक्रिया व ईवीएम पर भ्रामक पोस्ट किये जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि आम जनमानस के बीच निर्वाचन प्रक्रिया व ईवीएम के बारे में तथ्यों से परे, असत्य व भ्रामक सूचना सुनियोजित रूप से चलाई जा रही है।
एक्स हैंडल पर उपरोक्त पोस्ट दिनांक 29 जनवरी की रात को जनपद के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार की सोशल मीडिया टीम के संज्ञान में आया। तत्काल ही इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाया गया। तत्काल एक्स के उक्त पोस्ट पर जिलाधिकारी चंदौली के आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रकरण का संज्ञान लेते हुए टिप्पणी कर बताया गया कि प्रकरण की जांच तत्काल कराई जा रही है।
जांच में पाया गया कि यह वीडियो वर्ष-2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। उस समय, वीवीपैट को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिफ्ट किया गया था। किसी प्रकार से कोई अनियमित कार्य नहीं हुई थी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त भ्रामक सूचना का खण्डन किया गया साथ ही अगले दिन सुबह थाना चन्दौली में भादंवि 1860 की धारा 505, 507 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (डी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा एक्स को ईमेल भेजकर उपरोक्त हैण्डल को बैन करने हेतु लिखा गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस पूरी कार्यवाही के पीछे मंशा है कि कोई व्यक्ति/ संस्था निर्वाचन संबंधी किसी भी विषय पर भ्रामक सूचना न फैलाये, जिससे कि निर्वाचन की प्रक्रिया बाधित हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यो में लगे सभी सम्बन्धित तथा जिम्मेदार प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी चुनाव तक ईवीएम के रखरखाव एंव ट्रेनिंग आदि के समय उसके प्रयोग आदि को लेकर बेहद सतर्कता बरतें तथा किसी भी अवांछनीय तत्व द्वारा शरारत पूर्ण रवैये को तुरन्त प्रशासन को अवगत करायें जिससे कि ससमय उचित कार्यवाही की जा सके।