DEORIA BREAKING : भ्रष्टाचार में लिप्त दो पूर्व प्रधानों से होगी लाखों की वसूली, डीएम ने दी डेडलाइन

-गबन के मामले में दो पूर्व प्रधानों से होगी 14,57,126 रुपये की वसूली

-जांच रिपोर्ट के बाद डीएम ने दिया आदेश

-15 दिन की समयसीमा में जमा करनी होगी राशि

-गौरी बाजार के ग्राम पंचायत जंगल अकटहा के तत्कालीन प्रधान से होगी 12,52,422 रुपये की वसूली

-गौरी बाजार के ग्राम पंचायत बभनौली खैराबनुआ के तत्कालीन प्रधान से होगी 2,04,704 रुपये की वसूली

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 27 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत गबन के दो भिन्न-भिन्न प्रकरण में जांचोपरांत दो पूर्व प्रधानों से 14,57,126 रुपये का सरचार्ज वसूलने का आदेश दिया है। दोनों पूर्व प्रधानों को यह राशि 15 दिन के भीतर ग्राम निधि में जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं करने पर भू राजस्व बकाये की भांति धनराशि की वसूली की जाएगी।

25 लाख का गबन मिला

जिलाधिकारी ने बताया कि जंगल अकटहा, विकास खंड गौरी बाजार निवासी आशुतोष सिंह ने अपने शिकायती पत्र में शौचालय निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में गबन की शिकायत की थी। इसकी जांच जिला क्रीड़ा अधिकारी एवं सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग ने की। जांच रिपोर्ट में 25,04,845 रुपये के शासकीय धन के दुरुपयोग की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार तत्कालीन प्रधान रामचंद्र निषाद से आधी धनराशि 12,52,422 रुपये की वसूली करने का आदेश दिया गया है।

14 बिंदुओं में की शिकायत

सरकारी धन के दुरुपयोग के एक अन्य प्रकरण में संतोष पांडेय, निवासी बभनौली, विकास खंड गौरी बाजार ने शपथ पत्र के माध्यम से ग्राम सभा में कराए गए निर्माण कार्य में 14 बिंदुओं में अनियमितता की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) एवं सहायक अभियंता (लोक निर्माण विभाग) को प्रकरण की जांच के लिए नामित किया था।

समिति ने पाई गड़बड़ी

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया मार्का हैंडपंप के रिबोर कार्य तथा प्राथमिक विद्यालय पर प्लास्टर एवं रंगाई कार्य में 4,09,408 रुपये के शासकीय धन के दुरुपयोग के लिए बभनौली के तत्कालीन ग्राम प्रधान नन्दलाल पांडेय को दोषी पाया। डीएम ने तत्कालीन प्रधान से कुल धनराशि की आधी धनराशि 2,04,704 रुपये वसूलने वसूलने का आदेश दिया।

वसूली होगी

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि इन दोनों तत्कालीन प्रधानों ने निर्धारित समयावधि में सरचार्ज जमा नहीं किया, तो उनसे पूरी राशि की वसूली भू राजस्व वसूली प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

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