Deoria news : शासन के निर्देशों के अनुरूप तथा जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh IAS) के दिए गए आदेशों के अनुपालन में देवरिया शहर और सदर तहसील में मीट, बकरा, मुर्गी, मछली बेचने वाले विक्रेताओं का सघन निरीक्षण किया गया।
टीमों ने कुल 5 खाद्य विक्रेताओं को अस्वस्थकर परिस्थितियों में मांस रखने एवं विक्रय करने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई संस्थित की।
यहां चला अभियान
जिला सूचना कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के हनुमान मंदिर के उत्तरी छोर निकट परशुराम चौराहा, सीसी रोड पर कुल 5 मीट, मछली एवं मुर्गा विक्रेताओं का निरीक्षण करते हुए उनकी साफ-सफाई तथा ढंक कर रखने, काले पर्दे और शीशे से आम जनमानस के लिए दृष्ट प्रतिबंधित किए जाने का निर्देश तिया गया। कुल 3 विक्रेताओं का चालान किया गया।
2 का हुआ चालान
इसी प्रकार शहर के दूसरी छोर स्थित रुद्रपुर मोड़ पर सड़क के किनारे मीट, मुर्गा एवं मछली बेचने वाले कुल 4 विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया तथा 2 विक्रेताओं का चालान किया गया।
स्वाद गृह रेस्टोरेंट से लिया नमूना
इन कार्रवाई के अतिरिक्त आज प्राप्त शिकायत के क्रम में स्वाद गृह रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण करते हुए वहां तैयार हो रहे लाल मोहन का नमूना संग्रहित कर विश्लेषण के लिए भेजा गया। सफाई व्यवस्था में सुधार की अनुशंसा की गई।
टीम में ये रहे शामिल
इन अभियान में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय रमेश चंद्र पांडे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी देवरिया शिवेंद्र गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष मल्ल, सुरक्षा अधिकारी रंजन श्रीवास्तव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सुभेष कुमार तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार त्रिपाठी सम्मिलित थे।