शादी अनुदान योजना का उठाएं लाभ : ऑनलाइन करें आवेदन, देने होंगे सिर्फ ये पेपर

Gautam Buddh Nagar : प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर आशीष कुमार सिंह ने जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को बड़ी जानकारी दी है।

उन्होंने बताया है कि शादी अनुदान योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिए 20 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी। शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए शादी से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक http://shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि –
-आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ कर) का होना चाहिए।
-पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
-आवेदक की आय गरीबी की सीमा के तहत शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये वार्षिक होनी अनिवार्य है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर आवेदन करते समय भरना होगा एवं आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिये। जिला सहकारी बैंक का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

इसलिए योजना में इच्छुक व्यक्ति पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कीम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय संख्या 111, विकास भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।

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