Deoria News : जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया है कि विकास खण्ड भाटपाररानी में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी बृजनन्दन श्रीवास्तव के जान-बूझकर बिना अनुमति के सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली के व्यपरहण का प्रयास करने एवं कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के पूर्णतया विपरीत होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी के अनुमोदन के क्रम में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलम्बित ग्राम पंचायत अधिकारी बृजनन्दन श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रख्यापित अनुशासनिक कार्रवाई के प्रकरण में जांच कार्रवाई पूर्ण करने के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) गौरी बाजार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। वह नियमानुसार जांच पूर्ण कर अपनी विवेचनात्मक आख्या एक माह में प्रस्तुत करेंगे। निलम्बन अवधि में बृजनंदन श्रीवास्तव कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) गौरी बाजार से सम्बद्ध रहेगें।
जिला पंचायतराज अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार पंचायतीराज विभाग के समस्त कर्मचारियों/ अधिकारियों की सेवा से सम्बन्धित विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा विवरण सम्बन्धी पत्रावलियों में उत्तराधिकारी सम्बन्धी या अन्य अभिलेख रक्षित नहीं थे, उन्हें पत्रावलियों में रक्षित/अंकित कराने के लिए 22 दिसंबर 2022 को कार्यालय बुलाकर उनकी सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली उपलब्ध करायी गयी।
इसी क्रम में विकास खण्ड भाटपाररानी में तैनात बृजनन्दन श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी को भी उसी दिन उनकी सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली स्थापना लिपिक कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी। परन्तु बृजनन्दन श्रीवास्तव समस्त अभिलेख लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से पलायित हो गये।
सम्बन्धित लिपिक के दूरभाष पर सम्पर्क करने पर उन्होंने अवगत कराया कि वह समस्त अभिलेख लेकर अपने घर गोरखपुर चले गये हैं। सम्बन्धित लिपिक के पुनः सम्पर्क करने पर उन्होंने अपना मोबाइल बन्द कर लिया।
तदोपरान्त सम्बन्धित लिपिक ने लिखित रुप से यह अवगत कराया कि श्रीवास्तव द्वारा अभिलेखों में छेड़-छाड़ किये जाने की सम्भावना है। आरोप में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी बृजनन्दन श्रीवास्तव, विकास खण्ड भाटपाररानी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।