Deoria News : उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने जनपद के इच्छुक युवक-युवतियों तथा भावी उद्यमियों को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से संचालित “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित किया जा सकता है।
ये पेपर चाहिए
इसके लिये आवेदन पत्र https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर 15 सितंबर तक ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ-पत्र अनिवार्य है।
ये हैं शर्तें
योजनान्तर्गत आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही वह किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो। पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं अन्य सरकारी योजना में मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किये हो।
इतना मिलेगा मार्जिन मनी
योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2.50 लाख की सीमा तक अनुदान या मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा।
यहां संपर्क करें
अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, देवरिया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।