5 मार्च से मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न : यूपी के इन जिलों में बाजरा का वितरण कराएगी सरकार

Gautam Buddh Nagar : गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा (Manish Kumar Verma IAS) के आदेशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बड़ी जानकारी दी है।

उन्होंने कहा है कि माह मार्च, 2023 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित आवश्यक वस्तुओं यथा गेहूं, चावल आदि का वितरण अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को दिनांक 5 मार्च से 20 मार्च 2023 के मध्य प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक ई-पॉस के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न कराया जायेगा।

इस अवधि में प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारक को 14 किलो गेहूं एवं 21 किलो चावल विक्रेता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे तथा प्रत्येक अत्योदय कार्डधारक को माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 2023 त्रैमास के सापेक्ष 03 किग्रा चीनी प्रति कार्ड 18/-रुपए प्रति किग्रा की दर से 54 /- रुपए में उपलब्ध करायी जायेगी। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। चीनी जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्त्योदय कार्डधारकों को अपनी मूल दुकान से प्राप्त होगी एवं समस्त पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कार्ड में सम्मिलित प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं व 3 किग्रा चावल विक्रेता द्वारा निःशुल्क वितरित किया जायेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों/ राज्यों के निवासी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अन्तर्गत पोर्टेबिलिटी के आधार पर खाद्यान्न अपनी सुविधा एवं सुगमतानुसार किसी भी उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अंत्योदय लाभार्थियों को 15 जनपदों अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, प्रयागराज तथा बदायूं में बाजरा का वितरण कराया जाना है। इन 15 जनपदा में प्रत्येक अत्योदय कार्ड पर 14 किग्रा गेहूं, 20 किग्रा चावल तथा 1 किग्रा बाजरा (कुल 35 किग्रा) का वितरण किया जाएगा।

मतलब इन जनपदों के निवासी कार्डधारक जो जनपद गौतमबुद्ध नगर के विक्रेताओं के यहां से पार्टेबिलिटी के आधार पर खाद्यान्न प्राप्त करेंगे, को उनके कार्ड 1 किग्रा बाजरा अनुमन्य होने के कारण गेहूँ एवं चावल उक्तानुसार प्राप्त होगा। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 19 जनपदों यथा अलीगढ़, एटा कासगंज, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, बदायूं, बरेली, सम्भल तथा गाजीपुर में बाजरा का वितरण कराया जाना है।

इन 19 जनपदों में प्रत्येक राशन कार्डों से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2 किग्रा गेहूं, 2 किग्रा चावल तथा 01 किग्रा बाजरा (कुल 5 किग्रा) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा अर्थात उपरोक्त जनपद के निवासी कार्डधारक जो जनपद गौतमबुद्ध नगर के विक्रेताओं के यहाँ से पोर्टेबिलिटी के आधार पर खाद्यान्न प्राप्त करेंगे, को उनके कार्ड 01 किग्रा बाजरा अनुमन्य होने के कारण गेहूं एवं चावल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अन्तिम तिथि 20 मार्च, 2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ता के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची पर गेहूँ, चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कार्डधारक को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि उन्हें आवश्यक वस्तुए प्राप्त करने में कोई समस्या उत्पन्न हो तो, उसके निराकरण के लिए अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक से अथवा क्रियाशील कॉलसेंटर एवं टोल फ्री नम्बर-1967 व 1800-1800-150 पर समस्या दर्ज करा सकते हैं।

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