-60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकार पेंशन के लिए वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित प्रारूप पर करें आवेदन
-वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सूचना कार्यालय में कर सकते हैं संपर्क
Deoria news : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh) ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन देने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किया गया है।
वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन आवेदन करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सूचना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्हें निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरने के साथ पात्रता के संबंध में मांगी गई सूचनाओं का ब्यौरा एवं प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
ये हैं शर्तें
जिलाधिकारी ने पात्रता के संबन्ध में बताया कि आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश में 05 वर्ष तक निरन्तर राज्य अथवा जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए अथवा 10 वर्ष तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार रहे हों, वे ही पेंशन के पात्र होंगे। जिसका विवरण एवं प्रमाणिक अभिलेख निर्धारित प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।
ये जानकारी देनी होगी
उन्हें किसी अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त होती है अथवा नहीं, यदि नहीं तो इस आशय का 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय (उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर से) का प्रमाण पत्र तथा आवेदक का बैंक खाता संख्या / पैन नं / आईएफएससी कोड संख्या आदि का विवरण (पुष्टि के लिए कैंसल चैक / पैन कार्ड की छाया प्रति ) भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7 दिन में जमा करें
इसके अतिरिक्त उम्र का प्रमाणपत्र भी देना होगा। पात्र व्यक्ति 7 दिन के भीतर जिला सूचना कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।