धनौती में कंबाइन सीज : नायब तहसीलदार और महुआडीह पुलिस ने की कार्रवाई, पराली जलाने वाले किसान से वसूला गया जुर्माना

Deoria News : खेत में पराली जलाने व बिना फसल अवशेष प्रबन्धन के कंबाइन चलाने के दो प्रकरणों में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। कंबाइन को सीज किया गया है, जबकि किसान से जुर्माने की वसूली की गई। प्रशासन ने किसानों से पराली प्रबंधन के दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है।

नायब तहसीलदार सदर मुकेश वर्मा ने ग्राम धनौती राजडीहा में रामज्ञा पुत्र बुद्धिराम के खेत में बिना फसल अवशेष प्रबंधन के चल रही कंबाइन को थानाध्यक्ष महुआडीह को तत्काल सीज करने के लिए सौपा।

उन्होंने बताया कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर जैसे फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के बिना कंबाइन हार्वेस्टर चलते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। यह भी निर्देश है कि अगर कोई बिना यंत्रों के हार्वेस्टर चलाता पाया जाए, तो थाना के माध्यम से तत्काल सीज कराया जाए। सीज हार्वेस्टर को तब तक न छोड़ा जाए, जब तक की हार्वेस्टर मालिक अपने स्वयं के खर्च पर हार्वेस्टर में एसएमएस लगवा नहीं लेता है।

एसडीएम भाटपाररानी ने बताया कि परसौनी दीक्षित में पराली जलाते हुए जय प्रकाश गुप्ता पुत्र चंद्रिका गुप्ता को पकड़ा गया। उनसे 2500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी गांव में कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाएगा, तो 2 एकड़ क्षेत्र से कम पर ढाई हजार रुपया प्रति घटना, दो से 5 एकड़ क्षेत्रफल ₹5000 प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर ₹15000 प्रति घटना की दर से जुर्माना तहसील के माध्यम से वसूल कराया जाएगा। यदि कोई किसान बार-बार पराली जलाता है, तो उसे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदान से वंचित रखा जाएगा।

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