Deoria news : अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नागेंद्र सिंह ने शासन से निर्गत पत्र के हवाले से बताया है कि होटल एवं रेस्टोरेण्ट में बिल के साथ सर्विस चार्ज लिये जाने विषयक अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाने एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण विषयक निर्गत गाइडलाइन्स के प्रस्तर-7 में प्रावधान किया गया है।
स्वैच्छिक है चार्ज
इसके अंतर्गत कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा। उपभोक्ताओं से किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। कोई भी होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है। सेवा के संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भोजन बिल के साथ जोड़कर सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कड़ाई से हो पालन
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 (2)(1) के तहत केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाने के लिए विस्तृत गाइडलाइन्स जारी की है। उपभोक्ता हितों के सरक्षण के दृष्टिगत होटल एवं रेस्टोरेण्ट में बिल के साथ सर्विस चार्ज लिये जाने संबंधी अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश है।