Deoria News : देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद ने बुधवार को मामला दर्ज होने के 50वें दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस संबंध में गौरी बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त थे, इस वजह से यह केस प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने आरोपी जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया।
यह है पूरा मामला
गौरी बाजार क्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद, पुत्र रमाकांत निषाद, निवासी बर्दगोनिया ने आवास दिलाने का झांसा देकर 7 जून की देर रात उसे बुलाया। वह युवती को अपने चार पहिया वाहन में लेकर गांव से बाहर निकल गया। वाहन में उसका एक साथी भी था। जिला पंचायत सदस्य पीड़िता को लेकर पास के गांव के स्कूल में गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
केस दर्ज हुआ
8 जून की जल्दी सुबह आरोपी सुनील का साथी युवती को कार से उसके घर के पास सड़क पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने पूरा मामला परिजनों को बताया। उसके बाद परिजन और पीड़िता थाने पहुंचे तथा पंचायत सदस्य के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई
शिकंजा कसने के बाद पिछले महीने सुनील निषाद ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन देवरिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) ने गौरी बाजार से रेप के आरोपी जिला पंचायत सदस्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद से उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।