Deoria News : सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड -II जनपद देवरिया आरसी पाण्डेय ने बताया कि शुक्रवार को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सेक्टर सी अलीगंज उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) के दिए गए आदेश के अनुपालन में नवरात्र त्यौहार पर आम जनमानस एवं व्रती जनों को स्वस्थ एवं सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा फलाहार उपलब्ध कराने के लिए अभियान के दूसरे दिन कुल 7 निरीक्षण कर 4 नमूने एकत्रित किए गए।
महुआडीह में लिया सैंपल
विस्तृत विवरण में महुआडीह चौराहा स्थित श्रीचन्द्र मद्धेशिया से खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने पेड़ा का नमूना एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी रंजन कुमार श्रीवास्तव ने मनोज मद्धेशिया से पेड़ा का नमूना संग्रहित किया।
बलटिकरा और गौरा बाजार में चला अभियान
तत्पश्चात गौरा चौराहा स्थित बाबू लाल गुप्ता के प्रतिष्ठान से सरसो का तेल (मयूर ब्रान्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष मल्ल ने संग्रहित किया। बलटिकरा स्थित मिर्जा इरफान के प्रतिष्ठान से रामदाना का नमूना अजीत कुमार त्रिपाठी ने संग्रहित किया। खाद्य विभाग की इन ताबड़तोड़ कार्रवाई से बाजार में हलचल की स्थिति रही तथा दुकानें बंद होना शुरू हो गईं।
लैब में भेजे गए सैंपल
संग्रहित नमूने खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला झांसी को प्रेषित किए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान अनवरत दिनांक 3 अक्टूबर 2022 तक चलेगा।
तरकुलवा में की छापेमारी
इसी हफ्ते टीम ने सदर तहसील के डुमरी चौराहे पर स्थित नव दुर्गा ट्रेडर्स से मुगलई पसंद ब्रांड के चावल का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सुभेस कुमार ने एकत्रित किया। तत्पश्चात सदर तहसील के ही तरकुलवा बंजरिया बाजार में स्थित चौरसिया जनरल स्टोर पर चक्रिका ब्रांड राइस ब्रान एडिवल आयल का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत त्रिपाठी ने एकत्रित किया। बंजरिया बाजार से ही मद्धेशिया जनरल स्टोर से फलाहार साबूदाने का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने लिया।
नष्ट कराया गया
तरकुलवा बाजार के सघन निरीक्षण में ठेलों एवं दुकानों में बिक रहे फलों, जिसमें 40 दर्जन केले एवं 15 किलोग्राम सेब को सड़ी गली अवस्था में पाए जाने पर नष्ट करा दिया गया। साथ ही विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी गयी कि सड़े गले खाद्य पदार्थ विक्रय न किए जाएं।