खाद की कालाबाजारी पर सख्ती : डीएम ने इन अधिकारियों को दी जिम्मेदारी, बिना दस्तावेज दिखाए नहीं मिलेगा उर्वरक

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh DM Deoria) ने जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता बनाये रखने व उर्वरकों के अंतरराज्यीय परिसंचलन को रोकने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उप जिलाधिकारी और समस्त क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया है।

डीएम ने कहा है कि जनपद से लगे बिहार प्रान्त के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सतर्क निगरानी रखी जाए एवं प्रदेश के सीमा से बाहर जा रहे प्रत्येक वाहनों की जांच की जाए, ताकि किसी स्तर पर उर्वरक का परिसंचलन न हो और जनपद से बाहर उर्वरक न जा सके। भविष्य में उर्वरकों के संभावित अभाव से बचा जा सके।

उर्वरकों के अवैध परिसंचन में संलिप्त पाये जाने वाले असमाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश 1973 के तहत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में रबी सीजन की फसलों जैसे आलू, दलहन एवं तिलहन की बुआई का कार्य माह सितम्बर के द्वितीय पखवारे से प्रारम्भ हो जाता है। कृषक इन फसलों की बुआई के लिए उर्वरकों का तेजी से क्रय कर रहे है।

जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों में वितरण पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने के निर्देश प्राप्त हैं। ताकि प्रदेश के बाहर उर्वरक का अवैध परिसंचलन न हो सके एवं सीमावर्ती जनपदों से अन्य राज्यों के कृषकों को उर्वरकों का विक्रय न किया जाए।

राज्य के कृषकों को भी जोतबही, खतौनी एवं फसल संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरकों को बिक्री हो। इसके साथ उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय असमाजिक तत्व उर्वरकों के अवैध परिसंचलन का भी प्रयास करते हैं, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश 1973 का उल्लंघन है।

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