कोर्ट के आदेश में ढिलाई पड़ी भारी : डीएम ने जल निगम और पीडब्ल्यूडी के दो अभियंता का वेतन रोका, जवाब तलब किया

-अधिशासी अभियंता जल निगम तथा सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी का वेतन बाधित

-उच्च न्यायालय के निर्देशों का समय से अनुपालन न करने पर डीएम ने की कार्रवाई

Deoria News : उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (Allahabad High Court) के रिट संख्या 6221/2022 पवन कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिए गए निर्देशों का अनुपालन में विलंब करने पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने अधिशासी अभियंता जल निगम तथा सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी का वेतन बाधित करने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है।

समय से पालन करें

उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों का ससमय अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी

कार्रवाई की जाएगी

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रतिवेदन निस्तारण में विलंब करने के लिए सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी एसए अब्बास तथा अधिशासी अभियंता जल निगम प्रमोद कुमार गौतम का जुलाई माह का वेतन बाधित किया गया है। साथ ही इनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

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