देवरिया में 6 अभियुक्त 6 महीने के लिए जिला बदर : सीआरओ रजनीश राय ने बताई ये वजह

Deoria News : देवरिया के मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्रवाई की गयी, जिसके तहत मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया के न्यायालय से 6 लोगों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। सभी संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति-व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

आपराधिक कृत्य के लिए –
-खामपार थाना अंतर्गत प्रिन्स तुरहा पुत्र कमलेश तुरहा निवासी सरया मठिया टोला
-कृष्णा तुरहा पुत्र बिजली तुरहा निवासी सरया मठिया टोला
-दीपक पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम परसिया छितनी सिंह
-बरहज थाना अंतर्गत सिट्टू उर्फ हैदर राइन पुत्र निवासी नगर पश्चिमी
-इकबाल अहमद ग्राम पटेल
-महुआडीह थाना अंतर्गत आलम पुत्र फेंकू निवासी ग्राम सवरेजी खुर्द तथा
-रुद्रपुर थाना अंतर्गत गोलू निषाद उर्फ पहलवान पुत्र राजकुमार निवासी चनगहा को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

इससे पहले इसी महीने जिला प्रशासन ने –
-सलेमपुर थाना अन्तर्गत अमित कुशवाहा पुत्र रमाशंकर कुशवाहा निवासी हनुमान चौक मझौलीराज को अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट करने, धमकी देने आदि आपराधिक कृत्य के लिए
-कोतवाली सदर अन्तर्गत संजीव कुमार सिंह पुत्र कामेश्वर सिंह निवासी परसिया भण्डारी को महिला के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने आदि आपराधिक कृत्य के लिए
-मदनपुर थाना अन्तर्गत मनीष यादव पुत्र महेश यादव निवासी हरदेउरा को वाहन चोरी आदि आपराधिक कृत्य के लिए तथा
-थाना महुआडीह अन्तर्गत अजय यादव पुत्र राम दुलारे यादव निवासी भटनी दादन को लाठी-डण्डा, हॉकी, फरसा व तलवार लेकर धावा बोलने, मोटर साइकिल तोड़ने, घर में घुसकर लोगों के साथ धक्का-मुक्की करने आदि आपराधिक कृत्य के लिए जिला बदर किया था।

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