Deoria News : देवरिया के उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया कि जनपद के इच्छुक युवक-युवतियां, भावी उद्यमी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana – MYSY) के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण / सेवा) स्थापित कर सकते हैं।
इसके लिये आवेदन पत्र diupmsme.upsdc.gov.in पर 15 जून, 2022 तक ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ-पत्र अनिवार्य है। योजना के अन्तर्गत आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
लाभ न लिया हो
वह किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। साथ ही पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना एवं अन्य सरकारी योजना में मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किये हो।
ये है सीमा
योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की रुपये 10 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2.50 लाख की सीमा तक अनुदान, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा।
यहां से लें जानकारी
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लोग किसी भी कार्य दिवस में कोविङ-19 में निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, देवरिया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।