Deoria News : उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया कि जनपद के इच्छुक युवक-युवतियों एवं भावी उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित “एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना (ओडीओपी) के अन्तर्गत (सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई एवं रेडीमेड गारमेन्ट्स (शो-रूम) उत्पाद के लिए) ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण, सेवा, व्यवसाय) स्थापित किया जा सकता है।
दस्तावेज देने होंगे
इसके लिये आवेदन पत्र diupmsme.upsdc.gov.in पर 15 जून तक ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण आय प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रपथ-पत्र अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं अन्य सरकारी योजना में मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किये हो।
योजना के अंतर्गत –
- उद्योग, सेवा, व्यवसाय क्षेत्र की 25 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख तथा
- 25 – 50 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाई के लिए धनराशि 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तथा
- 50 – 150 लाख तक की कुल परियोजना की लागत इकाईयों के लिए धनराशि 10 लाख अथवा परियोजना सेवा क्षेत्र की 10 लाख अथवा 10 प्रतिशत जो भी अधिक होगा तक की अनुदान, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा।
यहां मिलेगी जानकारी
इच्छुक लोग अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कोविड–19 में निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र देवरिया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।