Deoria News : अपर जिलाधिकारी प्रशासन तता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी देवरिया गौरव श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग उप्र के निर्देशानुसार समस्त उप जिलाधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त तहसीलदार तथा अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली 2022 में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्रवाई के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12- च में प्रावधान है कि जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए।
रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिये, वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये किसी प्रविष्टि का यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा।
परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात और निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व किया जायेगा। यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।
आयोग के इन निर्देश के क्रम में उन्होंने निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12च के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियां प्राप्त होंगी, उनका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की प्रक्रिया की जायेगी, ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए।