Deoria News : बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिश्चन्द्र नाथ (BSA Deoria Harishchandra Nath) ने बताया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी की द्वितीय एवं तृतीय चरण की तिथियों का निर्धारण किया गया है।
द्वितीय चरण के लिए –
-आवेदन करने की तिथि 14 मार्च से 06 अप्रैल
-बीएसए द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक करने की तिथि 07 अप्रैल से 17 अप्रैल
-लाटरी निकालने की तिथि 19 अप्रैल
-विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने की तिथि 28 अप्रैल एवं
तृतीय चरण के लिए –
-आवेदन करने की तिथि 20 अप्रैल से 12 मई
-बीएसए द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक करने की तिथि 13 मई से 23 जून
-लाटरी निकालने की तिथि 25 जून
-विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने की तिथि 05 जुलाई निर्धारित की गयी है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रवेश के लिए शर्तों के विवरण में बताया है कि अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी कैंसर पीडित माता-पिता / अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निःशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा तथा बीपीएल वर्ग के बच्चे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन (www.rte25upsdc.gov.in) वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की 1 प्रति के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पास बुक आदि में से कोई एक होना चाहिये। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी आवेदन के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, यह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से 01 किलोमीटर (सम्बन्धित वार्ड / ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिये। प्रवेश के लिए शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 01 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। समस्त शासनादेश वेबसाइट www.rte25upsdc.gov.in पर उपलब्ध है।