Deoria News : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिश्चंद्र नाथ ने संविलियन विद्यालय, चिउरहां विकास खंड बैतालपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात उमेश शुक्ला को विभिन्न अनियमितताओं पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
खंड शिक्षा अधिकारी बैतालपुर ने बीएसए को सौंपी अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिनांक 22 फरवरी को निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कुल पंजीकृत 84 के सापेक्ष 36 मात्र छात्र उपस्थित पाये गये। कुल 4 शिक्षक में 02 उपस्थित पाये गये एवं 01 सहायक अध्यापिका रंजना कुशवाहा बाल्यकाल देखभाल अवकाश पर थीं। 01 अध्यापक महेश प्रताप सिंह अनुपस्थित पाये गये, जिसकी सूचना पोर्टल पर दर्ज की गयी है।
विद्यालय में मध्याह्न भोजन निधि के अन्तर्गत गैस सिलेण्डर प्रभारी प्रधानाध्यापक को चार्ज में नहीं प्राप्त हुआ है। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अवगत कराया कि पूर्व में यह चोरी हो गया था। मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत मीनू अनुसार दूध एवं तहरी बन रहा था, लेकिन छात्र विजय श्रीवास्तव कक्षा 04, राधिका कक्षा 07 रोली कक्षा 07, कृष्णा कक्षा 07 ने यह बताया कि विद्यालय में नियमित फल एवं दूध वितरित नहीं होता है।
जबकि मध्याह्न भोजन रजिस्टर का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि लगातार फल एवं दूध का वितरण दिखाया जा रहा है, जो कि प्र०प्र०अ० के वित्तीय अनियमितता के सन्दर्भ में आता है। स्पोट्र्स ग्राण्ट के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय को आवंटित धनराशि रुपये 10000 के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य या कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जबकि इनके द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र इस आशय से दिया गया है कि इस धनराशि का उपभोग कर लिया गया है। जो इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता प्रतीत होती है।
13 फरवरी के सन्दर्भ में पूछने पर प्रधानाध्यापक ने अवगत कराया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन बना था एवं फल भी वितरित हुआ था, जबकि छात्रों ने एवं रसोइयां रत्ना देवी ने बताया कि उस तिथि में मध्याह्न भोजन बना ही नहीं था, जबकि मध्याह्न भोजन पंजिका में प्राथमिक स्तर में 43 छात्र एवं उoप्रा०वि० स्तर में 21 छात्र कुल 63 छात्रों को मध्याह्न भोजन से लाभान्वित दिखाया गया है।
इस तिथि को प्र०प्र०अ० उमेश चन्द शुक्ला से वार्ता की गयी, जिसमें उनके से भोजन बनने एवं फल वितरण होने की पुष्टि की गयी थी, जिससे प्रधानाध्यापक द्वारा तथ्य गोपन के साथ उच्चाधिकारियों को गुमराह किया जाना पुष्टित होता है।
विद्यालय में रंगाई-पुताई की स्थिति आंशिक पायी गई, जिसको पूर्ण कराने के सन्दर्भ में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व के निरीक्षण में सम्बन्धित कार्य को पूर्ण कराने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया था। उन्होंने बताया है कि उक्त स्थिति से यह प्रतीत होता है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सुचारू ढंग से नहीं किया है, जो शासन के मंशा के विरूद्ध होने के साथ-साथ अध्यापक सेवा नियमावली का सरासर उल्लंघन है।
इस सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र बैतालपुर ने अपनी जांच आख्या आवश्यक कार्रवाई के लिए इस कार्यालय को प्रेषित किया है। इसलिए सम्बन्धित प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरूद्ध पायी गयी विभिन्न कमियों यथा विद्यालय में छात्रों का अल्प उपस्थिति पाया जाना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं बनना जबकि मध्याह्न भोजन पंजिका में मध्याहन भोजन से लाभान्वित दिखाया जाना, विद्यालय में कायाकल्प योजना अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं पाये जाने सहित विभागीय कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में की गयी घोर लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों / निर्देशों की अवहेलना के दृष्टिगत खण्ड शिक्षा अधिकारी की प्रेषित आख्या के क्रम में उमेश शुक्ला, प्र०प्र०अ० संविलियन विद्यालय चिउरहां बैतालपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र बैतालपुर पर सम्बद्ध किया जाता है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई के क्रम में प्रकरण की जांच के लिए गोपाल मिश्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र पथरदेवा को जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आरोपी के विरूद्ध परिलक्षित उपरोक्त गम्भीर आरोपों के क्रम में अपने स्तर से आरोप पत्र प्राप्त कराते हुए उक्त के सापेक्ष आरोपी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रकरण की गम्भीरता पूर्वक जांच करते हुए अपनी जांच आख्या 07 दिवस के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
निलम्बन अवधि में उमेश शुक्ला, प्र०अ०, संविलियन विद्यालय चिउरहां को वित्तीय हस्त पुस्तिका के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा इन देयकों का भुगतान तभी किया जायेगा जब उमेश शुक्ला, प्र0अ0 इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य सेवा योजना व्यवसाय, वृत्ति में नहीं लगे हैं।