Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश से निर्गत पत्र के हवाले से बताया है कि यूपी के ख्यातिलब्ध महानुभावों को ”उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान” प्रदान किया जाना है।
इन क्षेत्रों में मिलेगा
”उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान” विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा। इसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत (गायन, वादन, नृत्य), ललित कलायें, नाट्य विधायें, फिल्म व मीडिया, समाज सेवा, समाज कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण एवं दिव्यांग कल्याण, कृषि, उद्यान, दुग्ध विकास, गौ-सेवा, पशुपालन, वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण आदि, उद्यमिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वावलंबन, अन्य क्षेत्रों (यथा शिक्षा, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल इत्यादि के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले महानुभाव जिन्हें स्क्रीनिंग समिति सुपात्र समझे, उन्हें यह सम्मान मिलेगा।
पात्रता की शर्तें
जिलाधिकारी ने इस सम्मान के लिए अर्हताओं के संबंध में बताया कि आवेदन उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। विभिन्न विधाओं, कार्य क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दीर्घ साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो, जिन्होंने देश एवं विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो।
इन्हें नहीं मिलेगा मौका
हालांकि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय, राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस पुरस्कार की पात्रता परिधि में नहीं रखा जा जायेगा।
कमेटी के समक्ष भेजा जाएगा
‘उप्र गौरव सम्मान’ के लिये संस्तुतकर्ता से नामांकित महानुभाव, कलाकार की विशिष्ट उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निदेशक, संस्कृति निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। निदेशक, संस्कृति निदेशालय के परीक्षणोपरान्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।
11 लाख नगद सम्मान राशि मिलेगी
स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उप्र गौरव सम्मान’ के अन्तर्गत चयनित, पुरस्कृत कलाकार और महानुभावों को 11.00 लाख (ग्यारह लाख मात्र) नगद धनराशि, अंगवस्त्र एवं ताम्रवस्त्र, मोमेन्टो भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा। इस सम्मान के लिए 15 अक्टूबर तक पात्र निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।