Uttar Pradesh : अगर आप दुकान खोलकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) की यह स्कीम आपके लिए बेहद लाभकारी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं।
गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budhh Nagar) के जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड संजय कुमार व्यास ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, परिवारों को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना संचालित कर रहा है।
इतनी राशि मिलेगी
उन्होंने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46080 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रुपये से कम हो। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति के पात्र परिवार जिनके पास शहरी क्षेत्र में 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है, उन्हें स्वयं दुकान निर्माण कराने के लिए दो किस्तों 58500 रुपये और 19500 रुपये (कुल 78000 हजार रुपये) उनके खाते में भुगतान करके दुकान का निर्माण कराया जाता है।
ये पेपर देने होंगे
इसमें 10 हजार रुपये अनुदान एवं 68000 हजार रुपये बिना ब्याज का ऋण होता है, जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है। इसमें तहसील से निर्गत आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा भूमि का प्रपत्र एवं तहसील से प्राप्त जमीन का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ देना होगा। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने आवश्यक हैं।
यहां करें संपर्क
नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने विकासखंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी(स.क.), ग्राम विकास अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कमरा नंबर 118 विकास भवन सूरजपुर, गौतमबुद्ध नगर कार्यालय में सहायक प्रबंधक कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। सभी इच्छुक आगामी 12 मई तक योजना में आवेदन कर सकते हैं। गौतमबुद्ध नगर के जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने ये जानकारी दी।