UP Election 2022 : चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस, प्रत्याशियों को मिलीं ये रियायत

चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

Uttar Pradesh News : भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने कोविड के घटते हुए मामलों और कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की हैं। चुनवा के प्रचार अभियान में बचे हुए अल्प समय तथा राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों के अधिक संख्या में प्रतिभाग किये जाने पर सम्यक विचार के बाद आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है।

इसके मुताबिक –

  • रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत प्रतिबन्धित रहेंगे।
  • डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या भी पूर्ववत बनी रहेगी।
  • रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक प्रचार अभियान के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध पूर्ववत जारी रहेंगे।
  • आउटडोर/इन्डोर मीटिंग्स/रैलियों के सम्बन्ध में इस शर्त के साथ छूट दी जायेगी कि आउटडोर/इन्डोर मीटिंग्स/रैलियों में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा इन्डोर हाल का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप होगी, जो भी इनमें से कम हो।
  • यदि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा निर्धारित सीमा सख्त (stricter) है या इन्डोर हाल या खुले मैदान के सम्बन्ध में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिशत निर्धारित किया गया है, तो इस सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा जारी किये गये निर्देश प्रभावी होंगे।
  • खुले मैदान में रैलियां जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से निर्धारित मैदानों में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की जायेंगी। जिला प्रशासन द्वारा मैदानों का आवंटन समान रूप से ई-सुविधा पोर्टल पर ‘‘पहले आओ, पहले पाओ’’ के आधार पर किया जायेगा। इन मैदानों की क्षमता का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप से किया जायेगा और इसे सभी दलों को अधिसूचित किया जायेगा।
  • मैदानों में प्रवेश एवं निकास के एकाधिक (Multiple) स्थान होने चाहिए, ताकि व्यक्तियों के आवागमन के कारण भीड़ इकट्ठी न हो। सभी प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त हैण्ड हाइजीन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो। प्रवेश द्वारों एवं रैली क्षेत्र में पर्याप्त हैण्ड सैनिटाइजर रखे जायें। बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी एवं मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  • आयोजकों द्वारा शारीरिक दूरी के मानकों, मास्क पहनने एवं अन्य निवारक मानकों को सुनिश्चित किये जाने के लिए पर्याप्त लोगों की तैनाती की जानी चाहिए।
  • निर्धारित खुले मैदानों में लोगों को विभिन्न समूहों में बॉटकर अलग-अलग व्यवस्था की जानी चाहिए और उन समूहों को पृथक-पृथक किये जाने के लिए व्यवस्थायें की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में आयोजक आवश्यक प्रतिबन्ध सुनिश्चित करेंगे एवं नोडल अधिकारी इन व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
  • आयोजक तथा सम्बन्धित राजनैतिक दलों द्वारा मीटिंग तथा रैली में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों से राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। कोविड प्रोटोकॉल एवं दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक उत्तरदायी होंगे।
  • आयोजकों द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोडल अधिकारियों को नामित किया जायेगा। जनपद के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोविड के दिशा-निर्देशों और कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
  • जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए स्थानों का अग्रिम चिन्हांकन कराकर उनको अधिसूचित कराते हुए आवंटन सुनिश्चित कराया जाय।
  • आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी, 2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections, 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
  • आयोग द्वारा समय-समय पर बुनियादी स्थिति की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में यथावश्कता निर्णय लिया जायेगा।

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