Deoria News : राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा- 2022 का आयोजन 12 जून को जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा। इस महत्त्वपूर्ण परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण सचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाने के निर्देश विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने दिया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कुंवर पंकज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश के तहत 15 जून तक के लिये दप्रसं की धारा-144 के अर्न्तगत आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
ये प्रतिबंध रहेंगे लागू
एडीएम प्रशासन ने जारी आदेश के विवरण में बताया है कि परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित नही होंगें। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार सम्बंधी उपकरण व आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
दंडनीय अपराध होगा
परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी और प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाएगा। साथ ही दिनांक 07.05.2022 को धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश भी प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।