Lakhimpur Kheri Case : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की, 1 हफ्ते में करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की

New Delhi : उच्चतम न्यायालय (Supreme court of India) ने लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri voilence) मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सोमवार को रद्द कर दी। आशीष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने जमानत मंजूर की थी।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण (Surrender) करने को भी कहा। मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये दायर किसानों की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

8 लोग मारे गए थे

इससे पहले उच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 8 लोग मारे गए थे। यह हिंसा तब हुई थी, जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे।

हत्या हुई थी

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक वाहन जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे, उसने 4 किसानों को कुचल दिया था। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी।

काफी आक्रोश था

इस दौरान हुई हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। केंद्र के अब निरस्त किए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों और किसान समूहों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था। देखना है, शीर्ष अदालत के फैसले के बाद आशीष मिश्रा सरेंडर करता है अथवा नहीं।

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