Deoria News : देवरिया प्रशासन ने गुंडा एक्ट में कड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद के एक बदमाश को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। इसकी अवहेलना होने पर उसके विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
देवरिया के मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय (CRO Deoria Rajneesh Rai) ने बताया है कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh IAS Deoria) के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है।
उन्होंने बताया कि डीएम के समक्ष प्रेषित पुलिस अधीधक देवरिया संकल्प शर्मा (Sankalp Sharma IPS Deoria) की रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न प्रभारी निरीक्षक भटनी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त सत्यप्रकाश पाण्डेय पुत्र बजरंगी पाण्डेय, निवासी ग्राम डेमुसा, थाना भटनी, जनपद देवरिया को समाज में अमन-चैन के लिए खतरा पाया गया है।
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-2 (ख) के प्रस्तर-(iv) के प्रावधान के तहत उसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति होने की पाए जाने की दशा में न्यायालय के आदेश पर उभय पक्षों की सम्यक सुनवाई के उपरान्त उनकी आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में शांति बहाल रखने के लिए 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
इसके तहत उसे निर्देशित किया गया है कि वह तत्काल जनपद देवरिया की सीमा से बाहर चले जाएं। यदि ऐसा करने में कोई चूक की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध धारा-10 उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अधीन कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना से दण्डित किए जाने का प्राविधान है।
इस आदेश के तहत प्रभारी निरीक्षक, भटनी को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आदेश के तामिला / अनुपालन के लिए कड़े निर्देश निर्गत किए गए हैं।