-चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर अधिरोपित प्रतिबंध का अनुपालन हो सुनिश्चित
-समस्त स्टेक होल्डर्स 30 जून तक अपना स्टॉक समाप्त करते हुए उत्पादन पर लगाएं रोक – डीएम
Deoria News : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर अधिरोपित प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए आदेश निर्गत किया गया है।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने इसके अनुपालन में समस्त स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया है कि वे ईयर बड की प्लास्टिक डंडी, बैलून की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैन्डी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल), प्लास्टिक/थर्मोकोल के प्लेट, कप, गिलास, कटलरी के समान जैसे कॉटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, स्ट्रे, मिठाई के डब्बों को लपेटने के लिए पतले प्लास्टिक के शीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट की पैकेजिंग, 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर, स्ट्ररगर इत्यादि का 30 जून तक अपना स्टाक समाप्त करते हुए उत्पादन रोक दें। उन्होने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उक्त के अनुपालन में कार्रवाई सुनिश्चित करें।