-31 जुलाई तक फसल बीमा करा सकेंगे किसान
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए है स्वैच्छिक योजना
-नजदीकी जनसेवा केन्द्र से निर्धारित प्रीमियम जमा कर करा सकते हैं फसल बीमा
-फसल नुकसान की स्थिति में कम्पनी के टोल फ्री नं-18008896868 पर दे सकते हैं सूचना
Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) के निर्देश पर उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना खरीफ 2022 जारी की गयी है। फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।
2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक योजना है। जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड नामित है तथा अधिसूचित फसल धान, मक्का, अरहर एवं मूंगफली के लिए कृषकों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
फसल बीमा करा सकते हैं
खरीफ 2022 के लिए फसल बीमा कराने के लिए जो कृषक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, वे अपने फसल की सूचना अपने बैंक के शाखा प्रबन्धक को देकर फसल बीमा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जो कृषक गैर ऋणी हैं और फसल बीमा कराना चाहते हैं, वह नजदीकी जनसेवा केन्द्र से निर्धारित प्रीमियम जमा कर फसल बीमा करा सकते हैं।
लाभ उठाएं किसान
फसल नुकसान की स्थिति में कम्पनी के टोल फ्री नंबर -18008896868 एवं सम्बन्धित बैक / कृषि विभाग, बीमा कम्पनी एवं क्राप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर फसल नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी को पंजीकृत करा दें। उप कृषि निदेशक ने कृषकों से समयान्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाने की अपेक्षा की है।