DEORIA BREAKING : हर्ष फायरिंग मामले में डीएम ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया, हथियार फौरन जमा कराने के दिए आदेश, जानें पूरा प्रकरण

IAS Jitendra Pratap Singh

-हर्ष फायरिंग प्रकरण में शस्त्र लाइसेंस निरस्त

-जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई

Deoria News : जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh) ने विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग करने के एक प्रकरण में शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया है।

मामला दर्ज किया गया है

साकिन-विक्रमपुर बांसपार, थाना कोतवाली निवासी शस्त्र लाइसेंसी रोशन कुमार प्रजापति पुत्र बेचू प्रजापति ने 12 मई 2022 को अपने भतीजे के तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग की थी। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इस संबंध में उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 336 व आर्म्स एक्ट की धारा 27/30 में मामला भी दर्ज किया गया है।

भय का माहौल व्याप्त होता है

विगत कुछ वर्षों में सार्वजनिक स्थानों पर हुई हर्ष फायरिंग से न केवल जनहानि हुई है, वरन भय का माहौल व्याप्त होता है और किसी वैवाहिक समारोह में ऐसी घटना होने से न केवल आमजन वरन बच्चों व महिलाओं इत्यादि में भी भय का माहौल व्याप्त होता है। अंततोगत्वा लोक शांति व लोक सुरक्षा छिन्न-भिन्न होने की संभावना रहती है।

न्यायालय में अपना पक्ष रखा

भारतीय शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार लोक शांति व लोक सुरक्षा भंग होने की परिस्थितियों में शस्त्र का लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने का प्रावधान है। इस सबन्ध में आरोपी ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपना पक्ष भी रखा।

फौरन जमा कराना होगा

जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने भारतीय आयुध अधिनियम 1959 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर शस्त्र लाइसेंसी रोशन कुमार प्रजापति के लाइसेंस संख्या-3654/II को लोक शांति व लोक सुरक्षा के हित में निरस्त करने का आदेश के साथ ही लाइसेंसी का शस्त्र तत्काल थाने में जमा कराने का निर्देश भी दिया है।

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