-जिलाधिकारी ने की आरईडी के अवर अभियंता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की संस्तुति
-ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही विधिक कार्रवाई करने का दिया आदेश
-ग्राम पंचायत तेंदुही में आंगनबाड़ी भवन बनाने में अनियमितता की पुष्टि, जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा
Deoria News : बैतालपुर विकासखंड के तेंदुही ग्राम पंचायत में मानक विरुद्ध एवं अत्यंत घटिया गुणवत्ता का आंगनबाड़ी भवन बनाने तथा एस्टीमेट के प्रावधानों की अनदेखी करने का उत्तरदायित्व तय करते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता जितेंद्र पाल के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की है। साथ ही ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को परियोजना के ठेकेदार/सप्लायर राजेश कुमार सिंह को ब्लैक लिस्ट करते हुए विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
गहरी दरारें पाई गईं
जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश अधिशासी अभियंता (सिंचाई) दुर्गेश गर्ग, जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय, बीडीओ अवनींद्र कुमार पांडेय एवं सहायक अभियंता आरईडी श्वेता मौर्या की सदस्यता वाली जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भवन के मुख्य कक्ष के प्रवेश द्वार की दीवार और खिड़की पर गहरी दरारें पाई गईं। यह दरारें कमरे के अंदर एवं बाहर दोनों ओर हैं।
आधार पर नहीं लगाई गई
भवन के बाहर किए गए प्लास्टर उखड़े हुए पाये गए, जिससे स्पष्ट होता है कि मानक के अनुरूप सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। मेजरमेंट बुक में उल्लिखित खिड़कियों की मोटाई और मौके पर मिली खिड़की की मोटाई में भी अंतर पाया गया है। भवन के अंदर एवं बाहर बरामदे में लगाई गई टाइल्स भी मानक विट्रिफाइड फ्लोर टाइल्स के आधार पर नहीं लगाई गई।
जांच समिति ने आपत्ति व्यक्त की है
टाइल्स के नीचे केवल 6 सेमी थिकनेस में ड्राई ब्रिक ब्लास्ट डालकर ऊपर से 5 सेमी की सैंड फिलिंग की गई है। 1:4 के स्थान पर 1:6 का मसाला बनाकर जुड़ाई का कार्य किया गया है। इस प्रकार वास्तविक उपयोग की गई मात्रा से अधिक दर्शाते हुए सीमेंट का भुगतान किया गया है। परियोजना के संबन्ध में क्रय की गई सामग्री का बीजक प्रस्तुत न करने पर भी जांच समिति ने आपत्ति व्यक्त की है।
सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच समिति की आख्या के आधार पर अवर अभियंता एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है। शासकीय धन की बंदरबांट करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।