DEORIA : इन गांवों के किसानों को मिलेगा मुआवजा, डीएम ने गठित की कमेटी, जानें पूरा मामला

Deoria News : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिले के जिगिना मिश्र के निवासियों को राहत देते हुए प्रशासन से उन्हें अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Jitendra Pratap Singh IAS) ने एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।

दरअसल पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जिले के विजय मौर्या के गांव छपिया जयदेव तक सड़क का निर्माण हो रहा है। इसमें कई गांवों की जमीन निकली है, लेकिन किसानों ने प्रशासन पर निर्धारित से ज्यादा जमीन अधिग्रहित करने का आरोप लगाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

कमेटी गठित की

इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इन किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। इसके बाद डीएम ने एडीएम वित्त व राजस्व की अगुवाई में कमेटी गठित की है। कमेटी में सलेमपुर के उप जिलाधिकारी को सदस्य व सचिव बनाया गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, जिला पंचायत के एएमए, विनियमित क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी व लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता को सदस्य नामित किया गया है।

दो महीने में सौंपेगी रिपोर्ट

यह कमेटी दो महीने में मुआवजे के संबंध में अपनी रिपोर्ट डीएम को सौपेंगी। उसके बाद डीएम कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करेंगे और रिपोर्ट मिलने के एक महीने के अंदर निस्तारित करेंगे।

निर्मित हो रही सड़क

बताते चलें कि भरथुआ-भटनी-भिंगारी मार्ग के किमी 9 से शहीद विजय मौर्या के गांव छपिया जयदेव तक 7.50 मीटर चौड़ाई की सड़क का निर्माण हो रहा है। यह सड़क वित्तीय वर्ष 2020-2021 में राज्य सड़क निधि योजना के तहत स्वीकृत हुई। यह रोड भटनी बाईपास (टू-लेन) को भटनी-भाटपाररानी (अन्य जिला मार्ग) को जोड़ती है।

ये है पूरा मामला

दरअसल राजस्व अभिलेखों में सड़क की चौड़ाई एक जगह 13 कड़ी (2.62 मीटर), दो जगह 14-14 कड़ी (2.82-2.82 मीटर) व एक जगह 20 कड़ी (4 मीटर) है। जबकि लोक निर्माण विभाग करीब 30 कड़ी (6 मीटर) में सड़क निर्माण करा रहा है। इस पर आपत्ति जताते हुए जिगिना मिश्र के निवासी वेद नारायण मिश्र, नवीन मिश्र, शंभूनाथ दुबे, चंद्रशेखर मिश्र, मैना देवी, दीनानाथ मिश्र, गौतम मिश्र, रामाज्ञा, राम नारायण मिश्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।

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