DEORIA BREAKING : धनौती गांव के प्रधान और सचिव पर मुकदमा दर्ज, मिल कर किया लाखों का गबन, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह

-शासकीय धन का गबन एवं दुरुपयोग पर FIR दर्ज

-धनौती ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध गौरीबाजार थाने में दर्ज हुआ है मामला

-जिलाधिकारी से हुई थी शिकायत

-जाँच रिपोर्ट में आरोप की हुई थी पुष्टि

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh IAS) के निर्देश पर गौरी बाजार विकासखंड के धनौती ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जलालुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव चंदन कुमार के विरुद्ध शासकीय धन के गबन एवं दुरुपयोग के मामले में भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा 409, 166-ए एवं 167 के तहत गौरीबाजार थाना (Gauri  Bazar Thana) में एफआईआर दर्ज की गई है।

जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी

ग्राम पंचायत के एक शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से शपथ पत्र पर ग्राम पंचायत धनौती में बिना कार्य कराए भुगतान करने एवं कुछ निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने प्रकरण की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में गबन एवं शासकीय धन के दुरुपयोग की पुष्टि की।

68 स्ट्रीट लाइट ही मिले

जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम प्रधान जलालुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव चंदन कुमार के उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार इस ग्राम पंचायत में 128 स्ट्रीट लाइट के कार्य का भुगतान किया गया, जबकि मौके पर जांच में 68 स्ट्रीट लाइट ही मिले। 60 स्ट्रीट लाइट के पैसे का गबन करने की पुष्टि हुई है।

सम्मिलित रूप से दोषी हैं

इसके अतिरिक्त पंचायत भवन के उपकरणों के क्रय में जैसे अलमारी, सोलर पैनल इनवर्टर, पंखा, सीसीटीवी कैमरे आदि में भी शासकीय धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है। कंप्यूटर भी असेम्बल्ड खरीदा गया, जिसके लिए प्रधान एवं सचिव सम्मिलित रूप से दोषी हैं।

दुरुपयोग की पुष्टि की है

गौरीबाजार थाने में दी गई तहरीर में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अंबिका प्रसाद ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपी प्रधान एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध कुल 3,39,860 का गबन एवं 60 हजार के दुरुपयोग की पुष्टि की है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली यथा संशोधित 1991 के नियम 178 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि गांव कोष को रखना और उसका लेनदेन (1) निर्धारित अधिकारी के साधारण नियंत्रण के अधीन कोष का प्रबंध ग्राम पंचायत करेगी। कोष से गबन एवं दुरुपयोग की गई धनराशि के लिए गौरीबाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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