एक्शन : देवरिया में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने वाले दो आरोपियों के खिलाफ परिवाद दाखिल, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (Jitendra Pratap Singh IAS) के निर्देश पर बिना पंजीकरण एवं योग्यता के अल्ट्रासाउंड सेंटर (Ultrasound Center) चलाने के प्रकरण में दो अभियुक्तों के विरुद्ध पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994) की सुसंगत धाराओं में न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है।

अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन कर रहा
एसीएमओ डॉ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बरई टोला वार्ड, रुद्रपुर में महातम पांडेय चरक पैथोलॉजी नाम से एक अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहा था। 9 जुलाई 2022 को अपराहन 1:00 बजे इस अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया गया। जिसमें यह तथ्य सामने आया कि सेंटर स्वामी महातम पांडेय बिना किसी योग्यता और बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन कर रहा है। जांच दल ने मौके पर मिली अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त कर ली थी।

मशीन जब्त कर ली गई थी
इसी प्रकार आशुतोष हॉस्पिटल, पश्चिमी बाईपास रोड, रूद्रपुर में डॉ सूर्यकांत त्रिपाठी अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन कर रहा था। जांचोपरांत इस केंद्र की भी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त कर ली गई थी।

विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई
एसीएमओ डॉ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि डीएम के निर्देश के बाद इन दोनों केंद्रों के संचालकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इन अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों ने पीसीपीएनडीटी नियम 1996 के नियम 3, 9, 10 (1) एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की धारा 3, 19 का भी उल्लंघन किया है।

सख़्त कार्रवाई की जाएगी
इन अभियुक्तों का कृत्य एक्ट की धारा 23 एवं 25 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एसीएमओ ने कहा कि जनपद में समस्त क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सरकार से निर्धारित नियमों के अनुपालन के साथ चलाई जाए। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

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