Deoria news : सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप तथा जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह (IAS Jitendra Pratap Singh) के दिए गए आदेशों के अनुपालन में देवरिया के सदर तहसील में मीट, बकरा, मुर्गी, मछली बेचने वाले विक्रेताओं का फिर सघन निरीक्षण किया गया। कुल 4 खाद्य विक्रेताओं को अस्वस्थकर परिस्थितियों में मांस संग्रहित करने एवं विक्रय पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई।
5 दुकानों पर हुई जांच
पुरवा चौराहा स्थित कुल 5 मीट, मछली, मुर्गा विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। साफ-सफाई के लिए व कटे हुए मांस को आम जनमानस के लिए दृष्टि बंधित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इसी प्रकार बैतालपुर के पास बिशनपुर ढाले के निकट कुल 9 मीट, मछली एवं मुर्गा विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। 4 विक्रेताओं का अस्वस्थकर परिस्थितियों में विक्रय एवं संवहन के लिए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वाद संस्कृत करने की कार्रवाई प्रचलित की गई।
सैंपल भेजा
इन कार्रवाई के अतिरिक्त आज, 8 सितंबर को शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जनपद में निर्मित तथा वितरित एवं उत्पादित हो रहे आईसीडीएस से संबंधित खाद्य उत्पादों का सैंपल लिया गया। टीम ने फोर्टीफाइड दलिया को खरजरवा केंद्र से नमूने के लिए संग्रहित किया। भिंगारी बाजार भाटपाररानी तहसील के अंतर्गत स्वयं सहायता संचालन समूह से स्थापित अन्नपूर्णा प्रेरणा महिला लघु उद्योग में निर्मित किए जा रहे फोर्टीफाइड गेहूं दलिया का नमूना एकत्रित कर विश्लेषण के लिए भेजा गया।
इस टीम ने निभाई जिम्मेदारी
इन सभी अभियान में मुख्य सुरक्षा अधिकारी देवरिया शिवेंद्र गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रंजन श्रीवास्तव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सुभेष कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार त्रिपाठी सम्मिलित थे।