BIG BREAKING : करोड़ों कामगारों को योगी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, लागू की ये महत्वपूर्ण योजना

Uttar Pradesh : प्रदेश के 4.50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आज उत्तर प्रदेश सरकार (Yogi Adityanath Government) ने दोहरा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के आदेश पर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ (Mukhyamantri Durghtana Bima Yojna) लागू करने का निर्णय लिया गया है।

यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत असंगठित कर्मकार की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके वारिसों को तथा दुर्घटनावश दिव्यांगता होने पर पंजीकृत कामगार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्रम ने शासनादेश जारी कर दिया है।

ये शर्तें हैं

‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ के अन्तर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि 6 श्रेणियों में देय होगी। यह राज्य सरकार वहन करेगी।

इसके तहत –

  • -मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में 100 प्रतिशत
  • -दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंखों की क्षति पर 100 प्रतिशत
  • -एक हाथ तथा एक पैर की क्षति पर 100 प्रतिशत
  • -एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 50 प्रतिशत
  • -स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर, किन्तु 100 प्रतिशत से कम होने पर 50 प्रतिशत
  • -स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने पर 25 प्रतिशत धनराशि मिलेगी।

शेष राशि दी जाएगी

यदि कोई कामगार मृत्यु, दिव्यांगता की तिथि को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमित है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता का लाभार्थी है, तो उसकी दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की दशा में सामान्य रूप से उसके विधिक वारिस, वारिसों, स्वयं कामगार को इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त सहायता की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष राशि दी जाएगी।

विभाग की जिम्मेदारी होगी

कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में उसके वारिस, वारिसों, स्वयं कामगार आवेदन पत्र भरकर सम्बन्धित जिले के श्रम प्रवर्तन अधिकारी को अथवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होने पर श्रम कार्यालय 48 घण्टे के अन्दर पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करेगा।

30 दिन में करें आवेदन

‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ के अन्तर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके वारिसों को तथा कामगार की दुर्घटनावश दिव्यांगता होने पर 30 दिनों के अन्दर उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। अथवा, जिले के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। हालांकि संबंधित क्षेत्रीय अपर, उप श्रमायुक्त आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 1 महीने तक बढ़ा सकते हैं। कुछ खास मामलों में उन्हें ये अधिकार दिया गया है।

सचिव को अधिकार होगा

एक माह से अधिक विलम्ब जो कि अधिकतम एक वर्ष तक के विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन पत्रों में विलम्ब मोचन का अधिकार सचिव, उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा उनके नामित अपर, उप श्रमायुक्त, उप राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को होगा।

1 हफ्ते में होगी जांच

प्राप्त आवेदनों पर क्षेत्रीय अपर, उप श्रमायुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर जांच पूर्ण कराएंगे। जांच आख्या ऑनलाइन बैंक, बीमा कम्पनी, बोर्ड की अधिकृत संस्था को प्रेषित की जायेगी।

15 दिन में मिलेगी मदद

उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में उसके वारिसों को तथा दिव्यांगता की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक को विलम्बतम 15 दिवसों के अन्दर योजना में निर्धारित आर्थिक सहायता, हितलाभ दिया जाना सुनिश्चित करेगा। आवेदन पत्र के साथ कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र, विधिक वारिसों का प्रमाण पत्र तथा आयु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इसी प्रकार दिव्यांगता की स्थिति में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

शासन से उपलब्ध होगा

‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ के सफल संचालन के लिए विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए शासन से बजट मिलेगा। ‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ को सफल बनाने के लिए दुर्घटनावश कामगारों की मृत्यु, दिव्यांगता होने पर कामगार, वारिसों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता शासन के माध्यम से प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में धनराशि की व्यवस्था बजट में करायी जायेगी।

21 फीसदी आबादी को लाभ मिलेगा

बताते चलें कि वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा-3(4) में राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजना बनाकर संचालित किये जाने का प्राविधान किया है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ लागू किये जाने का निर्णय लिया है।

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