Nagar Nikay Chunav Deoria : उम्मीदवारों के लिए चुनाव की खर्च सीमा तय, जानें किस पद के लिए कितनी छूट

Deoria News : जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) जितेन्द्र प्रताप सिंह (DM Deoria Jitendra Pratap Singh IAS) ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उप्र ने नगरीय सामान्य निर्वाचन 2022-23 के लिए उम्मीदवारों के किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया है।

-अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के लिए 9,00,000 एवं
-सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2,00,000 निर्धारित किया गया है।
-इसी प्रकार अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2,50,000 तथा
-सदस्य नगर पंचायत के लिए 50,000 निर्धारित किया गया है।

आयोग ने निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के अनुश्रवण के लिए समिति का गठन किया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय के लिए प्रत्याशी एक अलग खाता खोलेगा। इस खाते की सूचना निर्वाचन अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि का भुगतान प्रत्याशियों को उसी खाते से करना होगा।

निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार कराकर निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा और निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में व्यय की गयी धनराशि के प्रतिदिन का रिकॉर्ड लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा।

यदि किसी उम्मीदवार ने अधिकतम व्यय सीमा का उल्लघंन किया, तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी। प्रत्याशी विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय करेंगे, उनमें व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय समिति करेगी। चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा।

निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी उम्मीदवारों को 03 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराना होगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी के प्रस्तुत किए गए व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय कमेटी परीक्षण करेगी। परीक्षण में यदि किसी उम्मीदवार के निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की पुष्टि होती है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

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