बिना एसएमएस कटाई करते कंबाइन होगी जब्त : पराली जलाने पर देना होगा जुर्माना, पढ़ें प्रशासन की पूरी तैयारी

Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह आईएएस (Deoria DM Jitendra Pratap Singh IAS) के दिये गये निर्देश के क्रम में तहसील सदर, रूद्रपुर, भाटपाररानी एवं सलेमपुर में फसल अवशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक बैठक उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक के दौरान पराली जलाने से होने वाले नुकसान पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि हारवेस्टर मालिक फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर के साथ एसएमएस अनिवार्य रूप से लगायेंगे। यदि कहीं फसल कटाई के दौरान हारवेस्टर बिना एसएमएस के पाई गयी, तो सम्बन्धित थाने के माध्यम से हारवेस्टर को सीज कराया जायेगा। जब तक हारवेस्टर मालिक स्वयं के खर्च पर फसल अवशिष्ट प्रबन्धन कृषि यंत्र नहीं लगा लेंगे, तब तक हारवेस्टर को नहीं छोड़ा जायेगा।

यदि कहीं फसल जलाने की घटना प्रकाश में आती है l, तो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले किसान पर 2500 रुपए प्रति घटना, 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले किसान पर 5000 रुपए प्रति घटना तथा 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों पर 15000 रुपए प्रति घटना का जुर्माना सम्बन्धित किसान से वसूल किया जायेगा।

लेखपाल एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहें एवं किसानों को लगातार फसल अवशिष्ट न जलाने को लेकर प्रचार-प्रसार करते रहें। साथ ही यदि किसी क्षेत्र में बिना एसएमएस के हारवेस्टर चलाते हुए पाया जाए, तो सीज की कार्रवाई करायी जाए। पराली जलाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित किसान के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई कराई जाए।

बैठक में सम्बन्धित तहसील के क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल, कृषि विभाग के उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) तकनीकी सहायक, बीटीएम एवं एटीएम तथा कम्बाइन हारवेस्टर मालिक उपस्थित थे।

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