Deoria News : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (DM Deoria Jitendra Pratap Singh IAS) ने कीटनाशी नमूने को विश्लेषणोपरान्त मिसब्राण्डेड घोषित होने पर विक्रेता मेसर्स कृषक भारती, प्रो० मंजू देवी, बंगरा बाजार बनकटा जनपद देवरिया तथा उत्पादनकर्ता फर्म मेसर्स यूपीएल लिमिटेड (UPL Limited) 3-11 जीआईडीसी (GIDC) वापी-396195 गुजरात के प्रबंधक एवं केमिस्ट के विरूद्ध वाद संस्थित करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि मेसर्स कृषक भारती, प्रो० मंजू देवी बंगरा बाजार बनकटा जनपद देवरिया ने उत्पादनकर्ता फर्म मेसर्स यूपीएल लिमिटेड 3-11 जीआईडीसी वापी0-396195 गुजरात के उत्पाद CARBENDAZIM 12% +MANCOZEB 63% WP बैच सं०-LSJSAF 7509 उत्पादन तिथि – 4 दिसंबर 2021 तथा अंतिम प्रयोग तिथि – 3 दिसंबर 2023 का टेस्ट कराया।
कीटनाशी निरीक्षक तथा जिला कृषि रक्षा अधिकारी देवरिया रतनशंकर ओझा ने 17 अगस्त 2022 को कीटनाशक का नमूना संग्रहित किया। इसे जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय ने कीटनाशी विश्लेषक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला इंडस्ट्रियल एस्टेट वाराणसी को प्रेषित किया। कीटनाशी नमूने के विश्लेषणोपरान्त कीटनाशी विश्लेषक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, इंडस्ट्रियल एस्टेट वाराणसी ने उस कीटनाशक नमूने को मिसब्राण्डेड घोषित किया है।
इस रिपोर्ट के क्रम में जिलाधिकारी ने कीटनाशी अधिनियम की धारा-31 (1) में निहित प्राविधान के अन्तर्गत शासनादेश के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-29-1 (ए) के अन्तर्गत उपरोक्त विक्रेता तथा उत्पादनकर्ता के प्रबंधक एवं केमिस्ट के विरूद्ध वाद संस्थित करने का निर्देश दिया है।